पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आसान और पूरी प्रक्रिया ; आज के समय में पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बेहद अनिवार्य हो गया है, क्योंकि इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। यदि आप इस समय सीमा तक अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ते हैं, तो आपका पैन कार्ड ‘इनऑपरेटिव’ (निष्क्रिय) हो जाएगा। इसका सीधा असर आपके वित्तीय कामों पर पड़ेगा; आप न तो नया बैंक खाता खोल पाएंगे और न ही कोई बड़ा लेन-देन कर सकेंगे। इसके अलावा, समय पर लिंक न करने की स्थिति में आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, इसलिए इसे जल्द से जल्द पूरा करना ही समझदारी है।
इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। सबसे पहले ‘लिंक आधार स्टेटस’ विकल्प पर क्लिक करके यह जांच लें कि आपका पैन पहले से लिंक है या नहीं। यदि लिंक नहीं है, तो ‘लिंक आधार’ सेक्शन में जाकर अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद, सरकार द्वारा निर्धारित 1000 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। यह पेमेंट आप अपनी सुविधा के अनुसार यूपीआई, नेट बैंकिंग या क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं।




















